Jharkhand High Court rejects RJD leader Lalu Prasad Yadav's bail plea in the Dumka treasury case, asks him to file a fresh petition after two months
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— ANI (@ANI) February 19, 2021
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके शुभचिंतकों में मायूसी है। शुक्रवार को अदालत में पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया गया। दूसरी पाली में जमानत याचिका पर सुनवाई काफी देर तक चली। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की ओर से लालू की सजा की आधी अवधि अब भी दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत को देकर जमानत याचिका खारिज करने को लेकर जोरदार दलीलें दी गईं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दूसरी पाली में 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई, इसके बाद दो घंटे तक लंबी बहस दोनों ओर से चली। सीबीआइ ने लालू के पक्ष में दी गई दलीलों पर अपना करारा जवाब दिया। इसके बाद सीबीआइ की ओर से दी गई दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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